Martial law का मतलब क्या है और martial law कब लगाया जाता है ? रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में लगाया martial law
Martial law क्या होता है, ये कब लगाया जाता है, Martial law इस से पहले कितने देश में लग चुका है,
Martial law क्या होता है
सबसे पहले हम जान लेते है की Martial law होता है और ये क्यों कब और कैसे लगता है। जब किसी देश या देश के किसी क्षेत्र में शासन करने का अधिकार सेना को दे दिया जाता है। नागरिक या सरकार के हाथो से शासन ले लिया जाता है और सेना के हाथों में शासन को दे दिया जाता है। सेना को पूरी तरह से क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने की आजादी दे दी जाती है। पूरे तरह से सेना अपना अधिकार रख सकता है। सेना आम आदमी के अधिकार और सरकारी सभी व्यवस्था पर अपना अधिकार रखता है। सीधी भाषा में कहूं तो पूरा सत्ता व्यवस्था सेना को सौंप दिया जाता है ऐसी शासन को Martial law कहा जाता है।
कभी कभी आम तौर पर Martial law तब लगता दिया जाता है जब एक दुसरे देश को युद्ध में हरा कर उसका कुछ क्षेत्र में अपना कब्ज़ा आर लेता है तक Martial law दिया जाता है उदहारण के तौर पर रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों में Martial law लगा दिया है।रूस ने यूक्रेन के इन डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन 4 शहरों में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है।
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Martial law में क्या कानून होता है
अब हम आपको बताने जा रहे है की Martial law में सेना को क्या क्या एक्शन लेने का अधिकार होता है। इस में सेना को कर्फ्यू लगा सकता है। संचार माध्यम पर निगरानी रखने का अधिकार मिलता है। सेना जिस क्षेत्र में Martial law लगा रखा है वहां उस क्षेत्र को पुनर्निर्माण को लेकर और नियंत्रण को लेकर नागरिक और क्षेत्रीय सरकार को आदेश भी दे सकता है। सेना को कब्जा वाले क्षेत्र में नागरिक के सम्पति को अधिकार में लेने का भी हक़ होता है।
Martial law में सेना के पास क्या क्या अधिकार होता है
1. Martial law के दौरान सेना ही सही या गलत न्याय का फैसला करता है।
2. सेना को जिस पर सक होगा उसको गिरफ्तार कर सकता है।
3. सेना कितने समय तक चाहे Martial law रख सकता है।
4. लोगों के नागरिक अधिकार ले लिया जाता है।
5. सेना को क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने का पूर्ण अधिकार होता है।
6. सेना संचार माध्यम पर निगरानी रख सकता है और उनसे सवाल भी सकता है।
7. सेना नागरिक के सम्पति को अधिकार में सकता है।
8. Martial law में नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाता है। नागरिक आन्दोलन नहीं कर सकता है। सभा नहीं बुला सकता है। जहां मन वहां नहीं घूम सकता है।
Martial law और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है
1. आप को हम बता दे की Martial law और नेशनल इमरजेंसी में कुछ अंतर भी है।
2. Martial law में केवल नागरिकों के मौलिक अधिकार ही प्रभावित होता है। जब की राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार, फेडरल स्कीम, बिजली वितरण आदि प्रभावित होता है।
3. Martial law में सरकार के हाथों से शासन ले लिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में सामान्य अदालत अपना अधिकार सुना सकती है।
4. राष्ट्रीय आपातकाल में emergency सेवा को ध्यान में रखा जाता है। पर Martial law में सेना अपने अधिकार में रहता है।
5. Martial law में सेना का काम होता है सारा अधिकार कानून और नियम न्याय सेना द्वारा पारित किया जाता है। जब की राष्ट्रीय आपातकाल में देश का राष्ट्रपति द्वारा सभी तरह के फैसला का निर्णय लिया जाता है।
किस किस देश में Martial law लग चुका है
आपको हम ये भी बता रहे है की कब किस किस देश में Martial law लगा है।
ऑस्ट्रेलिया – ब्लैक वार में 1820 से 1832 तक Martial law लगाया जा चुका है। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बीच संघर्ष चल रहा था।
ब्रुनेई – में 8 दिसंबर 1962 को Martial law लगाया गया था। ब्रिटिश सेना को सिंगापुर से हटाया दिया गया था।
कनाडा – कोलोनियल युग में 1775 से 1776 में अमेरिका महाद्वीप कांग्रेस सेना द्वारा कनाडा पर आक्रमण के क्यूबैक में Martial law लगाया गया था।
चाइना – चाइना में 20 मई 1989 में लगाया था।
इजिप्ट – सन 1967 में मिस्र में लागू हुआ था 1981 में तक चला।
इंडोनेशिया – 18 मई 2003 में 6 महीने तक चला है। Martial law लगाया गया था अलगावादियों को आक्रमण ख़तम कर सके।
ईरान – 7 सितंबर 1978 को Martial law लगाया गया था।
इजराइल – 1949 से 1966 तक Martial law लगाया गया था
मॉरीशस – 1968 में वेस्त्रिमिस्टर शैली में लगाया था।
पाकिस्तान – सन 1958, 1962, 1969, 1977, 1999, में Martial law लगाया जा चुका है।
फिलिप्स – 21 सितम्बर 1944 द्वितीय विश्व युद्ध से समय लगाया गया था। 1972 से 1981 में फिर से Martial law लगाया गया था।
पोलैंड – 13 दिसम्बर 1981 को लोकतंत्रीय विपक्ष रोकने के लिए Martial law लगाया था।
साऊथ कोरिया – 1946, 1948, 1960, में कोरिया Martial law लगाया जा चुका है।
सीरिया – सन 1963 में कूप दी के बाद Martial law लगाया गया था।
ताइवान – द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद चीन की जीत के बाद नियंत्रण में था 1649 में Martial law लगा था।
थाईलैंड – 1912, 2004, 2006, 2014, में Martial law लग चुका है।
तुर्क – 1923, 1978, 2002, में Martial law लगाया गया था।
यूक्रेन – 2022 में कई क्षेत्रों में लगाने जा रहा है। रूस के द्वारा Martial law लगाया जा चुका है।
अमेरिका – 1871, 1906, 1934, में Martial law लग चुका है।
इन सभी देश में Martial law लग चुका है। आशा करता हूँ की आपको Martial law की पूरी जानकारी मिली गयी है।